बलात्कार क्या है?
कानून की नजर में बलात्कार एक जघन्य अपराध है। आए दिन महिलाएं इसका शिकार हो रही है। महिलाएं सामाजिक रूढ़िवादियों से बचने के लिये इस बात को दबा देती है। इसकी खास वजह पुलिस एवं कोर्ट कचहरी है। कुछ लोग तो पुलिस थानों में सूचना भी नहीं देते हैं।
कानून की नजर में ‘‘किसी महिला के इच्छा के विरूद्ध यदि कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, उसे बलात्कार कहते हैं।‘‘
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बलात्कार कब माना जाता है:-
- 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार कहलाता है।
- अगर कोई पुरूष महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध करता है। सहमति किसी तरह से डरा-धमका कर ली गई हो, जैसे उसको मारने, घायल करने या उसके करीबी लोगों को मारने या घायल करने की धमकी देकर ली गई हो।
- अगर सहमति झूठे प्रलोभन, झूठे वादे तथा धोखेबाजी (जैसे शादी का वादा, जमीन
- जायदाद या वादा आदि) से ली जाती तो ऐसी सहमति को सहमति नही माना जाएगा।
- नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो।
- उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
- नशीले पदार्थ के सेवन के कारण वह होश में न हो तब उसकी सहमति ली गई हो।
- 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता हो चाहे लड़की की सहमति हो तब भी।
बलात्कार के लिये सजाः
- सात साल या कारावास जो बढ़कर 10 साल का भी हो सकता है। कुछ मामलों में इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है।
- जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया हो, वह उसकी पत्नी हो या 12 साल से कम उम्र की न हो तब उसकी व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- अगर न्यायालय 7 साल से कम की सजा देता है तो उसे लिखित रूप में उसका उचित कारण देना होगा।
विशेष परिस्थितियॉंः
निम्न व्यक्तियों द्वारा किये गये बलात्कार की सजा कम से कम 10 साल का सश्रम कारावास जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता हैः-
अगर कोई पुलिस अधिकारी निम्न अवस्थाओं में बलात्कार करता हैः-
- उस थाने के अंदर जिसका वह क्षेत्र अधिकारी हो।
- उस थानों के अंदर जो उसके अधिकार में न हो।
- वह महिला जो उसकी हिरासत में या उसके अधीनस्थ अधिकारी की हिरासत में हो।
- लोक सेवक जो अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके उसकी हिरासत में हो या उसके अधीनस्थ की हिरासत में होने वाली महिला के साथ बलात्कार करता है।
- अस्पताल के प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये उनकी देखरेख के अधीन जो महिलाएॅं हों उनके साथ बलात्कार करता हो।
- गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करता हो।
- जो सामूहिक बलात्कार करता है।
निम्नलिखित परिस्थतियों में शारीरिक संबंध स्थापित करना अपराध माना जाता
हैः-
- जो व्यक्ति कानूनी तौर पर अलग रहा हो परंतु पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करता हो, उसके 2 साल का करावास और जुर्माना भी हो सकता है।
- लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके, नारी निकेतनों, बाल संरक्षरण गृहों एवं कारावास, अस्पताल या प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा उनके संरक्षण में जो महिलाएॅं हो उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता हो, ऐसे सभी अपराधों में 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनो भी हो सकते हैं।
बलात्कार में शोषित महिला कौन-कौन सी सावधनी बरतेंः-
1. अपने सगे सम्बन्धियों या दोस्तों को खबर करें।
2. तक तक स्नान न करें तब तक डॉक्टरी जॉंच व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न हो जाए।
3. कपड़े न धोयें क्योंकि वह कपड़े जॉंच का आधार है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट कराएॅं।
प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय ध्यान देने योग्य बातेंः-
1. घटना की तारीख
2. घटना का समय
3. घटना का स्थान अवश्य लिखाएॅं
रिपोर्ट लिखाने के बाद उसका एक कॉंपी अवश्य लें जो थाने द्वारा मुफ्त में दी जाती है।
पुलिस का कर्तव्य है कि वह पीड़ित महिला की डाक्टरी जॉंच पंजीकृत डांक्टर से या नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में करवाकर डॉंक्टरी जॉंच की कॉंपी अवश्य लें।
बलात्कार के समय जो कपड़े पीड़ित महिला ने पहने हैं, डॉंक्टरी जॉंच के बाद पुलिस आपके सामने उन कपड़ों को सीलबंद करेगी, जिसकी रसीद अवश्य ले ले।
बलात्कार के मामले की सुनवाई की प्रक्रियाः-
बलात्कार के मामले की सुनवाई एक बंद कमरे में होती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को वहॉं उपस्थित रहने की अनुमति नही होती है। अगर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर दे तो आप निम्न जगहों पर शिकायत कर सकते हैं।
1. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या
2. मजिस्ट्रेट
घटना की शिकायत विवरण निम्नलिखित जगहों पर लिखकर भेज सकते हैंः-
1.कलेक्टर
2. स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्रों में
3. अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, एच.आई.जी.-10 कविता नगर अनमोल फ्लैट्स के पास अवंती बिहार रायपुर (छ.ग.) फोनः- 0771-4023996, 4013196
4.राष्ट्रीय महिला आयोग-4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001
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