सर्वोच्च न्यायालय नें इस पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि विशेष रूप से, हम मीडिया (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) से अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना को बनाए रखे और सुनिश्चित करे कि घबराहट पैदा करने में सक्षम असत्यापित समाचार प्रसारित न करे। सरकार संदेह को दूर करने के लिए इस संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी करे। हम महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को निर्देशित करें कि वे घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक संस्करण ही प्रकाशित करें। यह अदालत एक निर्देश जारी करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया / वेब पोर्टल या सोशल मीडिया पता लगाए बिना कुछ भी प्रिंट / प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय नें अपने आदेश में विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस कथन का उल्लेख किया जिसमें अफवाहों के संचरण की चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नें कहा है कि हम सिर्फ एक महामारी से नहीं लड़ रहे हैं; हम एक दानवी सूचना (infodemic) से भी लड़ रहे हैं। झूठे समाचार तेजी से फैलते हैं और यह इस वायरस की तुलना में अधिक खतरनाक है।साथियों कोरोना महामारी से लड़ते इस देश में अफवाहों को रोकने के लिए यह आदेश प्रसारित हुआ है ना कि कोरोना शब्द को बेन किया गया है। यदि आपके पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी है, यदि आप कोरोना से संबंधित सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, कोरोना से लड़ते कोरोना वारियर्स की सच्ची कहानी बताना चाहते हैं तो आपको पुलिस क्यों पकड़ेगी।
- संजीव तिवारी
मो. 9926615707
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