Wednesday 22 April 2020

लॉकडाउन अवधि में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट की सुनवाई

दुर्ग, वर्तमान में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस अवधि में प्रकरणों की सुनवाई स्थगित रखी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसके अनुसार, लॉकडाउन अवधि में न्यायालय के बंद रहने के बावजूद अत्यधिक आवश्यक कार्यों का निष्पादन एवं प्रकरणों की सुनवाई  जिला न्यायालयों में होगी जिसकी जानकारी मार्गदर्शिका में उल्लिखित है। आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई में जमानत आवेदन, जमानत पर अपील आदि प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवेदन ईमेल के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसे आवेदनों पर सुनवाई वर्चुअल अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। यह सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग कमेटी के द्वारा स्वीकृत वीडियो ऐप के माध्यम से हो सकेगी। इसके लिए अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता को अपने लैपटॉप या टैब में वीडियो मोबाइल वीडियो ऐप इंस्टॉल करना होगा।
ई-मेल से आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय, सुनवाई की तिथि व समय निर्धारित करेगी। निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व, अधिवक्ता को  एक लिंक प्रेषित की जावेगी, जिसको क्लिक कर लॉगइन होना होगा। न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। उपस्थिति के समय ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक होगा। यह विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया के ऐसे किसी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं की जावेगी या सेव नहीं किया जावेगा।
ईमेल के माध्यम प्रस्तुत आवेदन के साथ अधिवक्ता का स्टेट बार का अधिवक्ता कोड उनका मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी एवं परिचय पत्र की स्कैन कॉपी भी मेल में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
समय का विशेष ध्यान रखना होगा अन्यथा सुनवाई नहीं हो पाएगी! किसी भी प्रकार के तकनीकी अवरोध के कारण यदि सुनवाई संभव नहीं हुई तो इसकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी न्यायालय नहीं लेगी।
आवेदन पत्र जिला न्यायालय दुर्ग के ईमेल आईडी durg.court@gov.in मे प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु, सुनवाई समय के पूर्व ही अपने लैपटॉप या डेक्सटॉप पर या टैब पर Vidyo desktop/ vidyo mobile इंस्टॉल करना है।  (एप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं - Vidyo)  न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के पूर्व लिंक को क्लिक कर वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़ना है। यहां सामान्य न्यायालय की तरह आपकी बातें सुनी जा सकेंगी तथा माननीय न्यायालय आदेश पारित कर सकेंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्री गोविंद कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिला न्यायालय कंप्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन श्री हरीश अवस्थी के द्वारा इसकी व्‍यवस्‍था की जा रही है।

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महत्वपूर्ण सूचना- इस ब्लॉग में उपलब्ध जिला न्यायालयों के न्याय निर्णय https://services.ecourts.gov.in से ली गई है। पीडीएफ रूप में उपलब्ध निर्णयों को रूपांतरित कर टेक्स्ट डेटा बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी ब्लॉग मॉडरेटर पाठकों से यह अनुरोध करता है कि इस ब्लॉग में प्रकाशित न्याय निर्णयों की मूल प्रति को ही संदर्भ के रूप में स्वीकार करें। यहां उपलब्ध समस्त सामग्री बहुजन हिताय के उद्देश्य से ज्ञान के प्रसार हेतु प्रकाशित किया गया है जिसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है।
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