Wednesday 28 September 2022

नक्सल विशेष न्यायालय का फैसला: सोड़ी मासा व अन्य दोषमुक्‍त

 न्यायालय : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (नक्सल) दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी शान्तनु कुमार देशलहरे)

निर्णय

(आज दिनांक 27.09.2022 को घोषित किया गया)

थाना- पामेड, अप. क्र. 06 / 2018

अभियोजन छत्तीसगढ राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र-पामेड़,

जिला-बीजापुर, (छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीलिमा वार्म (अतिरिक्त लोक अभियोजक)

अभियुक्त / अभियुक्तगण 01. सोड़ी मासा, पिता-हिड़मा, आयु-35 वर्ष,

02. करटम बंडी, पिता-देवा, आयु-25 वर्ष,

दोनों निवासी- ग्राम एमपुर, थाना पामेड़ जिला- बीजापुर, (छ.ग.)

बचाव अधिवक्ता श्री सुखराम कश्यप 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर, जिला बीजापुर, (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक- 258/ 2018 (छ.ग. राज्य विरूद्ध सोड़ी मासा व अन्य) में पारित उपार्पण आदेश दिनांक-23.08.2018 से उदभुत सत्र प्रकरण


01. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं कट्टम बंडी के विरूद्ध धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत्‌ आरोप है कि, दिनांक 01.04.2018 28.02.2020 को या उसके कुछ दिन पूर्व, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी. को इस आशय से गड़कर रखे थे, कि, ताकि उसके विस्फोट के द्वारा पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल की हत्या की जा सके। उसके द्वारा रखे उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी) में दिनांक 01.04.2018 को समय करीब 09.10 बजे, विस्फोट किया गया। इस तरह उनके द्वारा विधि विरूद्धत: और विद्वेषतः, विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित किया, जिससे की मानव जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना थी तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या कारित करने के उद्देश्य से. दिनांक 01.04.2018 को या उसके पूर्व, थाना पामेड़ के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी., को छिपाकर रखा था। ताकि उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी.) में विस्फोट कर पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या का प्रयत्न किया गया और ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली आम कच्ची सड़क को, जो कि लोक संपत्ति थी, को बम विस्फोट कर रिष्टि कारित कर अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ बनाने की सामग्री छोटा बैटरी (पेंसिल सेल) 16 नग,.. बिजली वायर करीब 10 मीटर, को संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन, विधि विरूद्ध रूप से रखे हुये थे।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.04.2018 को डी.ई.एफ. 05, एस.टी.एफ. 60, सी.ई.एफ. 27, बी.डी.एस. 02 कुल 94 का बल मय आर्म्स एम्युनेश एवं मेन पैक सेट लेकर प्रातः 06:30 बजे थाना से रोड़ निर्माण सुरक्षा ड्यूटी पर ग्राम पामेड़ से आगे ग्राम धरमाराम की ओर दो पार्टी बनाकर पार्टी नम्बर 01 में कंपनी कमांडर ओमप्रकाश सेन, (एस.टी.एफ.) के हमराह में कुल 47 जवान सड़क की बॉयी ओर एवं पार्टी में कूल 47 का बल को लेकर सड़क की दाहिने ओर से लगभग 01 किलो मीटर दूर जंगल की ओर से पामेड़ से आगे एरमपुर जाने वाली सड़क के पास पहुंचे थे कि, पुलिस पार्टी को सुरक्षा हेतु तैनात किया गया था। लगभग एक से डेढ़ घण्टे तक रोड़ निर्माण कार्य हुआ था कि, करीब 09:10 बजे अचानक विस्फोट होने की आवाज सुनाई देने पर सभी जवान विस्फोट की आवाज सुनकर तुरंत पोजिशन लिया। सभी पार्टी कमाण्डरो से सेट के माध्यम से स्थापित किया। किसी जवान को कोई आहत ना होने की बात पर धीरे-धीरे विस्फोट स्थल की ओर आगे बढ़े विस्फोट स्थल को चारों तरफ से घेरा फिर बी.डी.एस. पार्टी के द्वारा घटनास्थल के आस-पास का चेक करने पर एरमपुर जाने वाली कच्ची सड़क जिसे आम जनता के द्वारा आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है। विस्फोट कर अज्ञात नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से लगाया गया था। घटनास्थल का सर्चिग करने पर रिमोट किट एक नग, घड़ी का छोटा बैटरी (सेल) 16 नग, पॉलिथीन में लपेटा हुआ, 10 मीटर हरा, लाल, पीला रंग का इलेक्ट्रीक वायर बरामद हुआ था।

03. इस घटना की सूचना प्रार्थी उपनिरीक्षक हृदय शंकर पटेल के द्वारा थाना पामेड़ में दिये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी. 08 लेखबद्ध किया गया। दौरान अन्वेषण घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी. 01 तैयार किया गया। प्रार्थी द्वारा घटनास्थल से बरामद कर लाये गये सामाग्रियों को थाना पामेड़ में पेश करने पर उसे जप्त करते हुये संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी.07 तैयार किया गया एवं आरक्षक शान्तुराम हपका के द्वारा एक काले कलर के ट्यूब से बंधा हुआ काला डिब्बा जिसके उपर लाल कलर का दो वायर निकला हुआ, ए के 47 रायफल का 10 नग खाली खोखा, दो नग कापी को पेश करने पर संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी. 02 तैयार किया गया। प्रार्थी तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अन्वेषण में कथित घटना को कारित करने वालों में गिरफ्तार आरोपीगण की संलिप्तता होने का साक्ष्य पाया गया, उनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग), के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। तद्उपरांत प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण दिनांक 23.08.2018 को उपार्पित किया गया।

04. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बण्डी के खिलाफ धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत्‌ आरोप विरचित कर, उन्हे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, इन अभियुक्तगण ने कथित जुर्म करना अस्वीकार किये हैं एवं विचारण का दावा किए है।

05. धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किये जाने पर उन्होने स्वयं को निर्दोष होना कथन किये हैं। बचाव में अभियुक्तगण की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

06. अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में साक्षी राजकुमार सिन्हा (अ.सा.01), साक्षी ऑंकार दीवान (अ.सा.02), साक्षी सोड़ी भीमा (अ.सा.03), साक्षी लक्ष्मण मरकाम (अ.सा.04), साक्षी हृदय शंकर पटेल (अ.सा.05) का कथन कराया गया है।

07. विचारणीय प्रश्न यह है कि -

(1). क्या, अभियुक्तगण के द्वारा कथित घटना दिनांक 01.04.2018 को या उसके कुछ दिन पूर्व, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के. आगे. एमपुर जाने. वाली कच्ची सड़क. पर, सहअभियुक्तगण ,/ अन्य फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी. को इस आशय से गड़कर रखे थे, कि, ताकि उसके विस्फोट के द्वारा पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल की हत्या की जा सके। उसके द्वारा रखे उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी) में दिनांक 01.04.2018 को समय करीब 09.10 बजे, विस्फोट किया गया | इस तरह उनके द्वारा विधि विरूद्धतः और विद्वेषतः, विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित किया, जिससे की मानव जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना थी ?

(2) क्या, अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर. पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या कारित करने के उद्देश्य से दिनांक  01.04.2018 को या उसके पूर्व, थाना पामेड़ के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी.. को छिपाकर रखा था। ताकि उस विस्फोटक, पदार्थ (आई.ई.डी.) में विस्फोट कर पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या का प्रयत्न किया गया ?

(3) क्‍या, अभियुक्तगण ने कथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर, ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली आम कच्ची सड़क को, जो कि लोक संपत्ति थी, को बम विस्फोट कर रिष्टि कारित किये?

(4) क्या, अभियुक्तगण ने, घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ बनाने की सामग्री छोटा बैटरी (पेंसिल सेल) 16 नग, बिजली वायर करीब 10 मीटर, को संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन, विधि विरूद्ध रूप से रखे हुये थे?

-विवेचना एवं निष्कर्ष-

विचारणीय प्रश्न क. 01 से 04 पर निष्कर्ष:-

08. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए एवं प्रकरण की अन्य परिस्थितियों पर विचार बाद साक्ष्य विवेचना में पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है।

09. साक्षी हृदय पटेल (अ.सा.05) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, घटना दिनांक को पामेड़ से धरमावरम जाने के लिए रोड़ निर्माण कार्य चल रहा था उसके सुरक्षा के लिए उनकी पुलिस टीम एवं एस.टी.एफ एवं सी.ए.एफ. की टीम साथ में 60-70 की संख्या में उन लोग रवाना हुये थे। वहाँ पर काम शुरू हो गया था काम शुरू हुये लगभग 01 घण्टा हो गया था। एमपुर जाने वाली पगडण्डी है वहाँ पर जहाँ वे खड़े थे, वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक बम ब्लॉस्ट हुआ था। ब्लॉस्ट होने के पश्चात वे लोग कुछ देर आसपास छिपे हुये थे। आसपास सर्चिग करने पर रिमोण्ड, वायर, बैटरी का बण्डल, एक इलेक्ट्रिक किट जो सिंग्नल में काम करता था और बारूदी मिट्टी और सादी मिट्टी और अन्य सामाग्री जिसके संबंध में उसे याद नहीं आ रहा कि, बरामद हुआ था, जिसे वह लेकर थाना पामेड़ आया था। उसने घटना की सूचना प्रदर्श-पी. 08 को थाना पामेड़ में दिया था। पुलिस ने घटना स्थल से बरामद सामाग्री को उससे संपति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी. 07 अनुसार जप्त किया था।

10. साक्षी सोड़ी भीमा (अ.सा.03) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, वह अभियुक्त सोड़ी मासा, करटम बण्डी को नहीं पहचानता है और इन अभियुक्तगण द्वारा किए गए किसी भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वह ग्राम पामेड़ एवं एमपुर के बीच रास्ते में हुए किसी भी बम विस्फोट की घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस साक्षी को लोक अभियोजक द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी का पुलिस कथन प्रदर्श-पी. 06 के अ से अ भाग का अंश खण्डित हुआ है |

11. साक्षी लक्ष्मण मरकाम (अ.सा.04) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, उसके समक्ष पुलिस ने विस्फोट कर निष्किय किये गये स्थल से बारूदी मिट्टी जिसमें प्रेशर कुकर के टुकड़े, करीब 05 किलो ग्राम विस्फोट किये गये स्थल से बारूदी मिट्टी 05 किलो, सादी मिट्टी 05 किलो ग्राम, रिमोड कंटोल, बैटरी, वायर को पुलिस ने जप्त कर उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.-07 तैयार किया था।

12. विवेचना अधिकारी ओऑंकार दीवान (अ.सा.02) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, दिनांक 30.05.2018 को थाना पामेड़ के अपराध क्रमांक 06,/ 2018, धारा 307 भा.दंसं. एवं धारा 3 व 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर गवाह मड़कम भीमा एवं सोड़ी भीमा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 05.06.2018 को करटम बण्डी के पेश करने पर 1 नग काले रंग के ट्यूब से बंधा हुआ काला डिब्बा जिसमें दो वायर निकला हुआ, ए.के. 47 रायफल का 10 नग खाली खोखा, 02 नग कापी जिसमें गोंडी बोली में लिखा हुआ जनताना सरकार जैसे शब्दों का उपयोग है, को गवाहों के समक्ष जप्त करते हुए संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 03 तैयार किया है। इस साक्षी ने प्रतिरीक्षा में स्वीकार किया है कि, उसने आरोपी करटम बण्डी से जो संपत्ति प्राप्त करना कह रहा है, वह संपत्ति थाना पामेड़ के थाना परिसर में आरोपी से जप्त किया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से जप्त संपत्ति को आरोपी ने कहाँ से लाया है, इस संबंध में जप्ती पत्रक में उल्लेख नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 03 में जप्तशुदा संपत्ति को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद करने का उल्लेख नहीं है।

13. साक्षी राजकुमार सिन्हा (अ.सा.01) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, वह अभियुक्त सोड़ी मासा तथा करटम बण्डी को नहीं पहचानता है । दिनांक 02.04.2018 थाना पामेड़ के अपराध क्रमांक 06 / 2018, धारा 307 भा.दं.सं. एवं धारा 3 व 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर हृदय शंकर पटेल के बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी 01 को तैयार किया था। दिनांक 15.06.2018 को गवाहों के समक्ष शांतनू राम के पेश करने पर तीन प्लास्टिक के डिब्बे में बी.डी.एस. कार्यालय बीजापुर का सील लगा हुआ विस्फोट स्थल का जप्तशुदा बारूदी मिट्टी, प्रेशर कुकर के टुकड़े एवं सादी मिट्टी को जप्त करते हुए संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 02 तैयार किया था।

14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी के कथन में यह साक्ष्य नहीं है कि, अभियुक्तगण के द्वारा ही ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी. विस्फोट कर पुलिस पार्टी के सदस्यों की हत्या करने का प्रयास किये हो तथा लोक संपत्ति की रिष्टी कारित किये हो। अभियोजन ने अभियुक्तगण से संपत्ति जप्ती की कार्यवाही को भी प्रमाणित नहीं किया है। इस मामले में अभियोजन द्वारा जिन साक्षीगण का कथन न्यायालय में अंकित कराया गया है, उनमें से किसी के कथन में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया है, जिससे कि, अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोपित अपराध को कारित किये जाने का अभियोग है, उस बारे में विश्वास किया जा सके। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका है, जिससे कि कथित विस्फोट की घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित हो। इन सब परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है।

15. निष्कर्षत: अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बण्डी के विरूद्ध धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307 / 34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप से, संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बंडी के द्वारा धारा 437(ए) दं.प्रस. के तहत निष्पादित बंधपत्र, इस निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

17. अभियुक्तगण इस प्रकरण में दिनांक 05.06.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं, इस संबंध में अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्रस. के अंतर्गत, निरोध तालिका बनाई जावे।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को अपील अवधि बाद अपील ना होने पर नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील होने पर इन संपत्त्तियों का निराकरण, माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार की जावे।

19. निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रीट बीजापुर को एवं लोक अभियोजक दंतेवाड़ा को निशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांक - 27.09.2022

(शान्तनु कुमार देशलहरे)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

विशेष न्यायालय (नक्सल), दंतेवाड़ा

जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

https://services.ecourts.gov.in/ से प्राप्‍त पीडीएफ कापी के आधार पर


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